मुंगेली न्यायालय में 18 मई से कामकाज शुरू कोरोना वायरस कोविड-19 की संक्रमण से बचने हेतु नई गाइडलाइन जारी





प्रसार छत्तीसगढ़/रूपेंद्र भास्कर

मुंगेली/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 पांच 2020 के निर्देशानुसार आज दिनांक 18 मई 2020 से प्रदेश की सभी जिला अदालतों को नई गाइडलाइन एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए खोला गया है इस दौरान कोर्ट में केवल अत्यावश्यक प्रगति के मामलों की सुनवाई होगी ।



जिसके लिए मुंगेली जिले के सभी न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है ।कोर्ट परिसर में केवल अति आवश्यक व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग  होगी ।फेस मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंस ही का पालन करना अनिवार्य होगा सार्वजनिक जगहों पर थूकना निषिद्ध किया गया है डस्टबिन का जगह-जगह उपयोग करना अनिवार्य है ।संक्रमण से बचाव एवं स्वच्छता के संबंध में राज्य शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन जिला न्यायालय मुंगेली में किया गया ।



 कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गठित टीम की अध्यक्षता पर जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीमती नीलम सिंह बघेल एवं जिला महावीर विक्रम ताम्रकार के निर्देशन एवं अवलोकन में जिला न्यायालय के निर्देशों सैनिटाइजर स्प्रे द्वारा सफाई की गई ताकि न्यायालय परिसर संक्रमित  न रहे  । न्यायालय श्रीमती कांता मार्टिन द्वारा सभी गाइडलाइन के पालन हेतु निर्देशित किया गया।

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