रक्त के रिश्ते, रंजिश के शिकंजे: सगे भाइयों ने किया दो भाइयों की निर्मम हत्या, जाने आखिर क्यों हुआ 7 भाइयों में खूनी खेल, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

मुंगेली । छत्तीसगढ़ प्रसार । जिले के ग्राम गीगतरा में कल दिनांक 25 अगस्त 2024 को जमीनी विवाद के चलते आपसी रंजिश ने दो सगे भाइयों की जान ले ली। इस दुखद घटना में तोरण पाटले के बेटों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया, जिसमें भागबली पाटले और वकील पाटले की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के अनुसार, तोरण पाटले के सात बेटे थे—भागबली, वकील, केजू, माखन, रामबली, कौशल और नरेन्द्र। जमीन बंटवारे को लेकर इन भाइयों के बीच पूर्व से ही मनमुटाव था। इस विवाद में तोरण पाटले अपने बेटे केजू पाटले, माखन पाटले और रामबली पाटले के पक्ष में थे। घटना के दिन भागबली पाटले, वकील पाटले और कौशल पाटले अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान, पहले से ही रंजिश में घात लगाए केजू पाटले, माखन पाटले, रामबली पाटले, उनकी पत्नियाँ, माखन का बेटा, और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें लाठी-डंडों से घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। केजू पाटले ने अपने ट्रैक्टर से भागबली और वकील पर हमला किया, जिसमें भागबली की मौके पर ही मौत हो गई। वकील को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरजा शंकर जायसवाल के निर्देशन में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी एस.आर. घृतलहरे और अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाँव की नाकेबंदी की और आरोपी केजूराम पाटले, चित्रलेखा, रजनी, मिनाक्षी, और माखन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में घायल कौशल पाटले और संतोषी पाटले को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 72/2024 धारा 103(1), 109(1), 191(2), 191(3), 190, 61(2)(a) बी.एन.एस. (हत्या एवं हत्या का प्रयास, घातक हथियार के साथ बलवा, अपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया है।

           मृतकों के नाम:
- भागबली पाटले, पिता तोरण पाटले, उम्र 55 वर्ष  
- वकील पाटले, पिता तोरण पाटले, उम्र 45 वर्ष  

              घायल
- कौशल पाटले, पिता तोरण पाटले, उम्र 58 वर्ष  
- संतोषी पाटले, पत्नी वकील पाटले, उम्र 40 वर्ष  

              गिरफ्तार आरोपी:
- केजूराम पाटले, पिता तोरण पाटले  
- चित्रलेखा, पत्नी केजूराम पाटले  
- रजनी, पत्नी रामबली पाटले  
- मिनाक्षी, पत्नी माखन पाटले  
- माखन का बेटा  

इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक पारख राम साहू, उपनिरीक्षक गिरजा शंकर यादव, सउनि विजय बंजारा, संतोष लोधी, सउनि शत्रुहन खूटे, प्र आर 63 मनोज सिंह, आर. अजय रावत, मंगल खाण्डे, राधेलाल धुव्र और म.आर तारण मिरे, बबीता श्रीवास का विशेष योगदान रहा।

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