मुंगेली । छत्तीसगढ़ प्रसार । थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा हिन्दू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रलोभन देने और भ्रामक प्रचार कर धर्मांतरण कराने का गंभीर मामला सामने आया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी यशवंत सिंह परिहार पिता स्व. शिव बिहारी सिंह परिहार, उम्र 45 वर्ष, निवासी जवाहर वार्ड, मुंगेली द्वारा थाना सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दी गई कि दिनांक 27 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे तिलक वार्ड मुंगेली के मजगांव पारा स्थित सुनील कुमार लाल के मकान में हिन्दू समाज के कुछ लोगों को एकत्रित कर बद्री साहू पिता बल्लू साहू, निवासी सारंगपुर, जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा भजन-कीर्तन के नाम पर चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी बद्री साहू द्वारा हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं का अपमान करते हुए उपस्थित लोगों को यह कहते सुना गया कि तुम्हारे देवी-देवता कुछ नहीं कर सकते, वे सब बेकार हैं। प्रभु यीशु ही कल्याण का मार्ग है। हिन्दू धर्म व्यर्थ है, ईसाई धर्म अपनाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार वह लोगों को गुमराह कर उनका जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मयंक तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गिरजाशंकर यादव द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी बद्री साहू के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 338/2025, धारा 299 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
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